समय-समय पर कार्रवाई होने से धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र बन रहा जिला न्यायालय

समय-समय पर कार्रवाई होने से धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र बन रहा जिला न्यायालय

आज पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष मनाकर गांधी के आदर्शों को अंगीकर कर उनपर चलने का निश्चय कर रहा है। गांधी के स्वच्छ एवं स्वस्थ्य भारत की भावना पर कार्य करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना राजेश कुमार कोष्टा के द्वारा जिला न्यायालय परिसर को धूम्रपान मुक्त करने करने की मुहिम छेड़ी गई है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिला रजिस्ट्रार न्यायिक मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र सिंह भदौरिया के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री भदौरिया द्वारा समय-समय पर न्यायालयीन परिसर का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य धूम्रपान उत्पाद का सेवन करते हुए पाए जाने पर उनको तत्काल पकड़ा जाता है तथा पकड़े गए आरोपी पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

श्री भदौरिया ने गत दो माह में न्यायालय परिसर में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य धूम्रपान उत्पाद का सेवन करते हुए पाए जाने पर लगभग 40 आरोपियों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग तीन हजार रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए न्यायालय परिसर को धूम्रपान प्रतिषेध क्षेत्र बनाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कोष्टा द्वारा स्वच्छ एवं धूम्रपान मुक्त न्यायालय परिसर बनाने की मुहिम गांधी के विचारों को जीवंत करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि है।

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर, निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत

अधिकारों के ज्ञान के साथ कर्तव्य परायणता राष्ट्र के विकास का आधार : कोष्टा

गुना| संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, किंतु संविधान के भाग-4 (क) अनुच्छेद 51 ए में दर्शाए गए मौलिक कर्तव्यों के पालन में कर्तव्य परायणता राष्ट्र के सुसंस्कृत विकास का आधार है। मौलिक कर्तव्यों के पालन से ही हम अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना को धरातल पर अस्तित्व में ला सकते हैं। यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा ने उत्कृष्ट विद्यालय गुना में नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनका संरक्षण योजना 2015 के तहत आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुये व्यक्त किए। इसके अलावा श्री कोष्टा ने निशुल्क विधिक सहायता, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये छात्र-छात्राओं से मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन कर्तव्य के रूप में किए जाने की आवश्यकता भी व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा विद्यालय में मौलिक कर्तव्य विषय पर आयोजित कराई गई निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कक्षा 12वीं की छात्रा सलौनी प्रजापति, द्वितीय स्थान पर सोनम कुशवाह एवं तृतीय स्थान पर संजना जाटव तीनों विजयी प्रतिभागियों को जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा द्वारा ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद आसिफ खान, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के उपरांत किया गया। संचालन विद्यालय के व्याख्याता रोहित ने किया।

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